
अंबेडकरनगर।मारपीट व धमकी देने के मामले में कोर्ट ने पिता व दो पुत्रों को दोषी करार माना है। अपर जनपद न्यायाधीश प्रथम डॉ. जया पाठक की कोर्ट ने इस मामले में तीनों दोषियों पर कुल 72 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने के साथ ही छह माह की परिवीक्षा निगरानी पर छोड़ते हुए इस दौरान अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए आदेशित किया है।
मामला पांच वर्ष पहले जैतपुर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में नत्थूपुर लौधना निवासी अशरफी लाल ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनके भाई विश्वनाथ तथा दोनों पुत्र सोनू व राजू भूमि की रंजिश को लेकर गाली देने के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान बचाव करने आईं पत्नी व पुत्र को भी पीटा जिससे उन्हें गंभीर चोट लगी। पुलिस ने मुख्य आरोपी व उसके दोनों पुत्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। जेल भेजे जाने के बाद तीनों आरोपी इन दिनों जमानत पर रिहा थे।






